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उपार्जित धान की असमायिक वर्षा से सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी

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उपार्जित धान की असमायिक वर्षा से सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी
जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025- 26 में उपार्जित धान की असमायिक वर्षा से सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं।

     उन्होंने बताया कि जारी आदेश के मुताबिक समिति स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर भंडारित धान का त्वरित परिवहन कराकर गोदामों में सुरक्षित भंडारण कराया जाए। आवश्यक हो, तो धान परिवहन के लिए अतिरिक्त ट्रक भी लगाए जाएं। उपार्जन केन्द्र पर स्लॉट बुकिंग कराकर धान विक्रय के लिए मौजूद किसानों की धान की तौल शीघ्रता से कराने और उपार्जन केन्द्र पर अतिरिक्त तौल कांटे एवं हम्मालों/ तुलावटी की व्यवस्था समिति के माध्यम से की जाए। गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित धान को उपार्जन दिवस में ही गोदाम में भंडारण कराना सुनिश्चित किया जाए। समिति स्तरीय केन्द्रों पर भी यथासंभव कवर्ड स्थान पर धान खरीदी की जाए, ताकि उपार्जित धान को बारिश से बचाया जा सके। उपार्जन केन्द्रों पर धान की तौल के उपरांत बारदानों की तत्काल सिलाई कर ऊंचे व पक्के स्थान पर स्टेकिंग लगाकर रखी जाए। वर्षा के समय बचाव के लिए तिरपाल आदि से धान को कवर किया जाए। उपार्जन केन्द्र परिसर में धान को लूज में संग्रहित कदापि न कराया जाए एवं गुणवत्ता परीक्षण में एफएक्यू पाए गए धान को बोरों में भरकर रखा जाए। य‍ह सुनिश्चित किया जाए कि उपार्जन केन्द्र के परिसर में वर्षा के पानी का भराव न हो। आवश्यक होने पर उपार्जन केन्द्र को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। किसानों को अपनी उपज तिरपाल आदि से कवर कर लाने हेतु अवगत कराया जाए।

 

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Author

Satendra Mishra

संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।