जिले की सीमा के भीतर उत्पादित पशु चारे का जिले की सीमा से बाहर विक्रय अथवा किसी भी माध्यम से परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित
- bySatendra Mishra
- 16 Mar 2026, 09:36 PM
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जिले की सीमा के भीतर उत्पादित पशु चारे का जिले की सीमा से बाहर विक्रय अथवा किसी भी माध्यम से परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त प्रकार के पशु चारे यथा गेहूं का भूसा, कड़बी आदि का जिले की सीमा से बाहर विक्रय अथवा किसी भी माध्यम से परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। भूसा निर्माण के लिए उपयुक्त रीपर मशीन के संचालन में स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा- निर्देशों का अक्षरश: पालन अनिवार्य होगा, ताकि फसल अवशेषों (नरवाई) को जलाने की घटनाओं को पूर्णत: रोका जा सके।
जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में भूसे का जिले की सीमा से बाहर परिवहन आवश्यक हो, तो संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से विधिवत लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा वाहन स्वामी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधियों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं राजस्व अधिकारी अपने- अपने कार्यक्षेत्रों में नाकेबंदी कर इस आदेश का कड़ाई से अनुपान सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 60 दिनों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न माध्यमों एवं विभाग प्रमुखों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि वर्तमान में रबी फसल की कटाई के पश्चात पशु चारे (भूसे) की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिले के पशुपालकों एवं गौशालाओं में चारे की सुलभ उपलब्धता बनाए रखना सार्वजनिक हित में आवश्यक है। यह संज्ञान में आया है कि जिले से बाहर अन्य राज्यों/ जिलों में भूसे का अनियंत्रित परिवहन होने से स्थानीय स्तर पर चारे की भारी कमी और मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि होने की प्रबल संभावना है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।
Satendra Mishra
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