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ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ भट्टियों को बिजली कनेक्शन के लिए अब ग्राम पंचायत की NOC और कर जमा रसीद अनिवार्य जिला पंचायत नरसिंहपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विद्युत विभाग को जारी किए निर्देश,

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ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ भट्टियों को बिजली कनेक्शन के लिए अब ग्राम पंचायत की NOC और कर जमा रसीद अनिवार्य

जिला पंचायत नरसिंहपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विद्युत विभाग को जारी किए निर्देश, ग्राम पंचायत की अनापत्ति और कर जमा रसीद के बिना नहीं मिलेगा कनेक्शन

नरसिंहपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गुड़ भट्टियों एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियों को लेकर जिला पंचायत नरसिंहपुर ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गुड़ भट्टियों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कर जमा करने की रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी पत्र के अनुसार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संचालित विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर नियमानुसार कर एवं शुल्क अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में गुड़ भट्टियों के माध्यम से बड़े स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

बिना NOC और कर रसीद के विद्युत कनेक्शन पर रोक

जिला पंचायत ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ भट्टियों के विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों में संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र और कर जमा करने की रसीद संलग्न होना सुनिश्चित किया जाए। इन दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की अग्रिम कार्रवाई की जाए।

पत्र में अधीनस्थ कार्यालयों एवं वितरण केंद्रों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर नरसिंहपुर, संबंधित जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और नियमों के पालन पर जोर

जिला पंचायत के इस निर्देश को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गुड़ भट्टियों सहित व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को नियमानुसार संचालित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्राम पंचायतों को नियमानुसार देय कर एवं शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। अब संबंधित विद्युत कनेक्शन आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी।

अब देखना होगा कि विद्युत विभाग और ग्राम पंचायतें इन निर्देशों का कितना प्रभावी ढंग से पालन करती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गुड़ भट्टियों के संबंध में आगे क्या कार्रवाई होती है।

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Author

Satendra Mishra

संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।