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आबकारी नीति 2026-27 के तहत मदिरा दुकानों के समूहों का ई-टेंडर से होगा निष्पादन

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आबकारी नीति 2026-27 के तहत मदिरा दुकानों के समूहों का ई-टेंडर से होगा निष्पादन

राज्य शासन की वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के अंतर्गत जिले की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों के समूहों का निष्पादन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी।

      जिले की सभी मदिरा दुकानें कम्पोजिट शॉप के रूप में संचालित होंगी, जहां देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा उपलब्ध रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान पर बैठकर मदिरापान की अनुमति नहीं होगी।

      ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों- व्यक्ति, सोल प्रोपराइटर, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा कंसोर्टियम- को अनिवार्य रूप से ई-आबकारी पोर्टल https://caabkari.mp.gov.in पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुमोदन कराना होगा। वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी तथा पूर्व में पंजीकृत आवेदकों को भी वर्ष 2026-27 के लिए पुनः पंजीयन कराना आवश्यक होगा। अनुमोदित पंजीयन के बिना आवेदक ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

      ई-टेंडर की विस्तृत प्रक्रिया, शर्तें एवं निर्बंधन एनआईसी के पोर्टल https://mptenders.gov.in तथा पंजीयन संबंधी जानकारी मप्र आबकारी विभाग की वेबसाइट https://excise.mp.gov.in अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नरसिंहपुर से प्राप्त की जा सकती है।

 

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Author

Satendra Mishra

संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।