⬛ होली पर्व पर मध्यप्रदेश में दो दिन की छुट्टी का ऐलान, 3 और 4 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश,

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होली  पर्व पर मध्यप्रदेश में दो दिन की छुट्टी का ऐलान, 3 और 4 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश,

 

मध्यप्रदेश शासन ने होली पर्व के अवसर पर प्रदेशभर में दो दिन का सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार मंगलवार 3 मार्च 2026 को होली पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही बुधवार 4 मार्च 2026 को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है

शासन के इस निर्णय से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों में दो दिन की छुट्टी रहेगी। यह फैसला होली पर्व को शांतिपूर्ण, हर्षोल्लास और सामाजिक समरसता के साथ मनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पूर्व में जारी वर्ष 2026 की अवकाश सूची में संशोधन करते हुए लागू किया गया है। अधिसूचना पर अपर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है

 

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Satendra Mishra

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