शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर संपन्न; छात्राओं को दी गई साइबर सुरक्षा और पाक्सो एक्ट की जानकारी
- bySatendra Mishra
- 22 Aug 2026, 12:07 PM
- 6 Mins
शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर संपन्न; छात्राओं को दी गई साइबर सुरक्षा और पाक्सो एक्ट की जानकारी
नरसिंहपुर:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर में छात्र-छात्राओं के लिए एक विशेष विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश शुक्ला के निर्देशन, सचिव श्री दिनेश मीणा एवं विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।
निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालत की जानकारी
कार्यक्रम के दौरान पैरा लीगल वालंटियर आशुतोष स्वामी ने छात्र-छात्राओं को जानकारी दी कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, उन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क वकील की सहायता प्रदान की जाती है। 'न्याय सबके लिए' की परिकल्पना के तहत नागरिकों को सुलभ, त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय-समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा।
साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर चेतावनी
वर्तमान समय में मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए श्री स्वामी ने छात्राओं को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और अवांछित वेबसाइटों के प्रयोग से युवा अपना बहुमूल्य समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं।
- ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानी: अमेज़न, फ्लिपकार्ट या अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते समय बिल अवश्य लें। बिल न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है।
- साइबर ठगी से बचाव: नकली वेबसाइटों और प्रलोभनों से बचने के लिए अपनी बैंकिंग जानकारी या निजी डेटा किसी भी संदिग्ध लिंक पर साझा न करें।
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को महत्वपूर्ण सरकारी हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया:
- विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर: 15100
- साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर: 1930
महिला सुरक्षा और सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ शपथ
शिविर में पाक्सो अधिनियम (POCSO Act) और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नालसा योजना 2016 की जानकारी दी गई। बाल विवाह, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए तत्काल थाने या मोबाइल ऐप के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी गई। इसके साथ ही उपस्थित जनों ने 'दहेज न लेंगे और न ही देंगे' की शपथ ली।
कार्यक्रम के अंत में बेहतर नागरिक बनने के गुणों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य डॉ. बी.एम. बघेल और पैरा लीगल वालंटियर आशुतोष स्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
Satendra Mishra
संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।
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