नरसिंहपुर में भारी वाहनों पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, कलेक्टर रजनी सिंह ने जारी किए सख्त आदेश नरसिंहपुर: जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने,
- bySatendra Mishra
- 20 Jun 2026, 06:19 AM
- 6 Mins
नरसिंहपुर में भारी वाहनों पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, कलेक्टर रजनी सिंह ने जारी किए सख्त आदेश
नरसिंहपुर:
जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, धूल-प्रदूषण को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजनी सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले में कोयला, फ्लाई ऐश, कोल डस्ट, स्टोन डस्ट और अन्य खनिज व भारी मालवाहक वाहनों के परिवहन को लेकर एक बेहद सख्त और व्यापक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
🚫 नो-एंटी क्षेत्र और समय (सुबह 07:00 से रात 09:00 बजे तक)
आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश के लिए "नो-एंटी" का समय निर्धारित किया है। सुबह 7:00 बजे से लेकर रात 9:00 बजे तक निम्नलिखित क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा:
- गाडरवारा शहरी क्षेत्र एवं गाडरवारा – साईखेड़ा मार्ग
- तेंदूखेड़ा शहरी क्षेत्र एवं तेंदूखेड़ा – गाडरवारा मार्ग
- NTPC प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त प्रमुख मार्ग
📋 आदेश के मुख्य बिंदु एवं नियम
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, भारी वाहन संचालकों को परिवहन के दौरान निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा:
- वैध परमिट अनिवार्य: सभी भारी वाहनों का संचालन केवल वैध परमिट, बिल्टी और ईटीपी (ETP) के साथ ही किया जा सकेगा।
- वाहनों को ढकना जरूरी: कोयला या खनिज ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से तिरपाल से ढंककर चलना होगा। परिवहन के दौरान सड़क पर लोड गिराना या धूल फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि खाली वाहन लौटते समय भी गाड़ी को तिरपाल से ढकना होगा और पानी का छिड़काव करना होगा।
- गति सीमा निर्धारित: कोयला, फ्लाई ऐश और अन्य खनिज वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इससे अधिक गति पर चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी।
- वैध कानूनी दस्तावेज: वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा संबंधित वाहन को चलाने का जीवित (Valid) पास होना अनिवार्य है।
- अनावश्यक पार्किंग पर रोक: सड़कों पर भारी वाहनों को अनावश्यक रूप से खड़ा करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर वाहन का परमिट निरस्त किया जा सकता है।
⚖️ उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन नियमों की अनदेखी करने वाले संबंधित ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर:
- भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत भी कड़ी सिविल व वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
Satendra Mishra
संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।
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