कौड़िया में कब्रिस्तान की वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण को तहसीलदार ने रोका

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कौड़िया में कब्रिस्तान की वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण को तहसीलदार ने रोका

गाडरवारा। गाडरवारा तहसील के अंतर्गत ग्राम कौड़िया में वक्फ की कब्रिस्तान भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे दुकानों के अवैध निर्माण पर तहसीलदार न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया है। तहसीलदार गाडरवारा द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत कौड़िया के सरपंच और सचिव को औपचारिक नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरी कार्यवाही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती आवेदन के आधार पर की गई है। शिकायत में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि ग्राम कौड़िया स्थित जिस भूमि पर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, वह शासन के 13 मई 1983 के गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर वर्तमान निर्माण को अवैध बताया गया है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 87/प्रस्तु/तह/2026 के माध्यम से विवादित स्थल पर निर्माण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। साथ ही पंचायत प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर भूमि आवंटन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

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Satendra Mishra

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