जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में नावों एवं जलयानों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए

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जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में नावों एवं जलयानों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए

जिले में प्रवाहित नदियों में नौका संचालन के दौरान जनसामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से नरसिंहपुर जिले की सीमा के अंतर्गत नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर संचालित होने वाली नावों एवं जलयानों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने राज्य शासन के गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन नियमों के तहत जन सामान्य की सुरक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

      जारी आदेश के मुताबिक जिले के समस्त घाटों पर संचालित होने वाली प्रत्येक नाव में यात्रियों की निर्धारित संख्या के अनुसार लाईफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा। कोई भी नाविक किसी भी यात्री को बिना लाईफ जैकेट पहनाए नौका विहार या नदी पार नहीं कराएगा। यात्रियों द्वारा इसका उपयोग सुनिश्चित करना नाविक/ संचालक की जिम्मेदारी होगी। किसी भी नाव में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बिठाया जाएगा और माल (सामाग्री) नहीं रखा जाएगा। केवल वहीं नावें संचालित की जा सकेंगी, जिनका संबंधित निकाय/ पंचायत में विधिवत पंजीकरण है और जो तकनीकी रूप से सुरखित (फिट) है। इसके लिए जिला कमांडेंट, होमगार्ड समस्त नौकाओं का परीक्षण करेंगे। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व किसी भी प्रकार का नौका संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

      उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले नाविकों/ संचालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें नाव की जब्ती और लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

 

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Satendra Mishra

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