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जिले में पतंग उड़ाने चाइनीज व कांच की परत वाले मांजा के उपयोग व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती रजनी सिंह के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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जिले में पतंग उड़ाने चाइनीज व कांच की परत वाले मांजा के उपयोग व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती रजनी सिंह के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने में चायनीज मांजा का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। जिले में पतंग उड़ाने के लिए केवल सादा धागा ही विक्रय किया जावे। जिले में चायनीज मांजा/ कांच की परत वाला मांजा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आमजन के हित/ जानमाल की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत प्रावधानों के तहत किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं पतंग बिक्री दुकानदारों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य युक्तियुक्त प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

     उल्लेखनीय है कि जिले में मकर संक्रांति के त्यौहार पर कुछ समुदायों द्वारा पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। साथ ही बच्चों/ व्यक्तियों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, जिसमें उपयोग किये जाने वाले धागे में मांजा का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पतंग के धागे से लोगों के हाथ एवं शरीर के अंगों के कट जाने तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और जानलेवा घटना घटित हो सकती है। जिले में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

 

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Author

Satendra Mishra

संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।