जिले के शासकीय कार्यालयों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निर्देश
- bySatendra Mishra
- 11 Mar 2026, 07:05 PM
- 3 Mins
जिले के शासकीय कार्यालयों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सरकारी कार्यक्रमों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर से आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के परिपालन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला एवं अनुविभाग स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त घोषित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुएं जैसे प्लास्टिक कैरी बैग, फूड पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक फ्लावर पॉट, पानी की बोतलें, प्लास्टिक कटलरी, प्लेट्स तथा थर्माकोल सामग्री आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्देश दिए गए हैं कि सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं दैनिक कार्यालयीन कार्यों में इन सामाग्रियों का उपयोग पूर्णतः बंद किया जाए और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
Satendra Mishra
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