एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट का सख्त रुख

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एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट का सख्त रुख

​ग्वालियर / भिंड: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में ग्वालियर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस प्रशासन को भी बेहद कड़े निर्देश दिए हैं।

​क्या है पूरा मामला?

​यह पूरा मामला साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। आरोप है कि 4 मई 2024 को भिंड जिले के चुनावी दौरे पर रहे जीतू पटवारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। पटवारी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि बसपा प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ साठगांठ है। शिकायत के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था।

​इस बयान से आहत होकर देवाशीष जरारिया ने उसी 4 मई 2024 भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की।

​अदालत में पेश न होने पर कोर्ट सख्त

​इस मामले की सुनवाई करते हुए ग्वालियर की विशेष MP-MLA अदालत ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया था। हालांकि, तय तारीख पर वे अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उनकी इस अनुपस्थिति को अदालत ने न्यायालय की अवहेलना माना और सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।

भिंड एसपी को कोर्ट का कड़ा निर्देश

​अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भिंड के पुलिस अधीक्षक (SP) को सीधे निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस प्रशासन तुरंत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करे और आगामी 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान जीतू पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए।

​इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है।

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Satendra Mishra

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